किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों का एक हिस्सा (EPFO) में जाता है. यदि कर्मचारी ने 10 वर्षों की सर्विस पूरी कर ली है और 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय तक ईपीएफ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो वो 58 साल की उम्र के बाद ईपीएफओ से पेंशन लेने का पात्र बन जाता है. आगे भविष्य में कोई नौकरी करके पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. लेकिन दूसरे ऑप्शन में आपको स्कीम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.आइए आपको बताते हैं क्या होता है स्कीम सर्टिफिकेट.
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